
फैक्ट्री में नकली सिक्के बनाकर बाजार में चलाने वाले तीन दोषियों को अतिरिक्त सेशन जज अमित गर्ग की अदालत ने 10-10 साल कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर छह माह की और सजा काटनी होगी। अदालत ने नई दिल्ली के उत्तम नगर निवासी स्वीकार उर्फ सोनू लूथरा, न्यू मॉडल टाउन हिसार के रविंद्र उर्फ मोनू और अर्बन एस्टेट टू के सचिन उर्फ सोनू कथूरिया को सजा सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि राष्ट्र में नकली मुद्रा आपूर्ति इंडियन करंसी का मूल्य घटाना और गरीब जनता के साथ धोखा करना है। निजी मुनाफे के लिए अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले रहम नहीं ज्यादा सजा के हकदार हैं।
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