पेंशन में उम्र के लिए मान्य नहीं होगा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र Haryana
राज्य सरकार की ओर से नवंबर से वृद्धावस्था, विधवा पेंशन दो हजार रुपए कर रही है, लेकिन पेंशन के लिए पात्र बनने वाले लोग अफसरों के नियमों में फंस रहे हैं। सरकार की 10 साल पुराने वोटर कार्ड घोषणा के बावजूद अभी तक जहां अफसरों ने 2005 या उससे पहले के वोटर कार्ड की शर्त को नहीं हटाया।
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